मंगलवार को न्यायमंडल अररिया के एडीजे-04 न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने जिले के बहुचर्चित आरती-छोटू प्रेम प्रसंग में छोटू की जघन्य हत्या के मामले में आठ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इनमें रानीगंज थाना क्षेत्र के बरहुआ गांव के 66 वर्षीय धीरेंद्र यादव, 40 वर्षीय अरुण यादव, 35 वर्षीय रविकांत यादव, 24 वर्षीय रूबी देवी, 57 वर्षीय निर्भय यादव, भरगामा गोलका के 36 वर्षीय चंदन यादव, बौसी लकूनमा के 36 वर्षीय मिथिलेश यादव और पुर्णिया स्थित जानकी नगर के 66 वर्षीय पवन यादव शामिल हैं।
यह सजा एसटी 502/2022 मामले में सुनाई गई।
सरकारी पक्ष से लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव और एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि घटना 6 जुलाई 2022 की सुबह 3 बजे से साढ़े 3 बजे के बीच की है। रानीगंज के ग्राम बरहुआ वार्ड-14 में आरती कुमारी के प्रेमी छोटू कुमार को पकड़कर नाजायज मजमा बनाकर घातक हथियार से लैस होकर सभी लोग एकमत होकर धीरेंद्र यादव के आवासीय घर के कमरे में बंद करके लाठी-डंडे, लोहे के रॉड से बुरी तरह मारपीट कर बिजली का तार लगाकर तड़पा-तड़पा कर हत्या कर दिए थे।
घटना की सूचना मिलने पर मृतक छोटू के पिता उमेश यादव ने रानीगंज थाना में कांड संख्या 228/22 दर्ज करवाया। चश्मदीद गवाह आरती कुमारी ने भी अपने परिजनों के द्वारा अपने प्रेमी छोटू की क्रूरतापूर्ण हत्या की बात कही। न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। न्यायाधीश रवि कुमार ने सभी आरोपियों को दोषी पाया और सजा के बिंदु पर लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव और एपीपी प्रभा कुमारी ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की अपील की। जबकि वचाब पक्ष से वरीय अधिवक्ता देबू सेन और मो मोजाहिद हुसैन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। न्यायाधीश रवि कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की सजा मुकर्रर की।
सारस न्यूज़, अररिया।
बहुचर्चित आरती-छोटू प्रेम प्रसंग मामला:-
मंगलवार को न्यायमंडल अररिया के एडीजे-04 न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने जिले के बहुचर्चित आरती-छोटू प्रेम प्रसंग में छोटू की जघन्य हत्या के मामले में आठ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इनमें रानीगंज थाना क्षेत्र के बरहुआ गांव के 66 वर्षीय धीरेंद्र यादव, 40 वर्षीय अरुण यादव, 35 वर्षीय रविकांत यादव, 24 वर्षीय रूबी देवी, 57 वर्षीय निर्भय यादव, भरगामा गोलका के 36 वर्षीय चंदन यादव, बौसी लकूनमा के 36 वर्षीय मिथिलेश यादव और पुर्णिया स्थित जानकी नगर के 66 वर्षीय पवन यादव शामिल हैं।
यह सजा एसटी 502/2022 मामले में सुनाई गई।
सरकारी पक्ष से लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव और एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि घटना 6 जुलाई 2022 की सुबह 3 बजे से साढ़े 3 बजे के बीच की है। रानीगंज के ग्राम बरहुआ वार्ड-14 में आरती कुमारी के प्रेमी छोटू कुमार को पकड़कर नाजायज मजमा बनाकर घातक हथियार से लैस होकर सभी लोग एकमत होकर धीरेंद्र यादव के आवासीय घर के कमरे में बंद करके लाठी-डंडे, लोहे के रॉड से बुरी तरह मारपीट कर बिजली का तार लगाकर तड़पा-तड़पा कर हत्या कर दिए थे।
घटना की सूचना मिलने पर मृतक छोटू के पिता उमेश यादव ने रानीगंज थाना में कांड संख्या 228/22 दर्ज करवाया। चश्मदीद गवाह आरती कुमारी ने भी अपने परिजनों के द्वारा अपने प्रेमी छोटू की क्रूरतापूर्ण हत्या की बात कही। न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। न्यायाधीश रवि कुमार ने सभी आरोपियों को दोषी पाया और सजा के बिंदु पर लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव और एपीपी प्रभा कुमारी ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की अपील की। जबकि वचाब पक्ष से वरीय अधिवक्ता देबू सेन और मो मोजाहिद हुसैन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। न्यायाधीश रवि कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की सजा मुकर्रर की।
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