अररिया नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद सदस्यों का तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार को जिला पदाधिकारी इनायत खान एवं जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम पप्पू, जिला परिषद उपाध्यक्ष, अपर समाहर्ता एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला परिषद सभागार में जिला पंचायत संसाधन केंद्र पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में चंदा कुमारी, पुष्पेश दत्त, कुमार कुवँर, एम झा, रोशन कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी इनायत खान द्वारा नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर विभागीय नियमानुसार जिले के विकास एवं जनहीत में पारदर्शिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 12.07.2022 से 14.07.2022 निर्धारित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षकों के द्वारा पंचायती राज उद्भव एवं विकास, 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिला परिषद की धारा 12 से 89, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 का परिचय तथा नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर सभी नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यगण मौजूद थे।
सारस न्यूज, अररिया।
अररिया नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद सदस्यों का तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार को जिला पदाधिकारी इनायत खान एवं जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम पप्पू, जिला परिषद उपाध्यक्ष, अपर समाहर्ता एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला परिषद सभागार में जिला पंचायत संसाधन केंद्र पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में चंदा कुमारी, पुष्पेश दत्त, कुमार कुवँर, एम झा, रोशन कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी इनायत खान द्वारा नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर विभागीय नियमानुसार जिले के विकास एवं जनहीत में पारदर्शिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 12.07.2022 से 14.07.2022 निर्धारित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षकों के द्वारा पंचायती राज उद्भव एवं विकास, 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिला परिषद की धारा 12 से 89, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 का परिचय तथा नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर सभी नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यगण मौजूद थे।
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