व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने मैट्रिक पास 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को शादी का प्रलोभन देकर यौनशोषण करते हुए गर्भवती करने, बाद में पंचायती के सहारे गर्भपात कराने की घटना प्रमाणित होने पर जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के पेचैली गांव वार्ड 12 का रहनेवाला 26 वर्षीय दीपक कुमार विश्वास पिता बीरेंद्र विश्वास को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है गई।
आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 20 हज़ार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है। वही, आर्थिक दंड की राशि नही देने पर अलग से एक माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगताने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन फण्ड के तहत डीएलएसए को पीड़िता को 05 लाख रुपये देने की भी बात कही गई है। आदेश जारी किया गया है। यह सजा स्पेशल (पॉक्सो) 69/2019 मे सुनाया गया है।
सरकार की और से पोक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि घटना 18 दिसम्बर 2019 से पूर्व इस वाद की सुचिका सह पीड़िता जिसकी उम्र 15 वर्ष थी के साथ जबर्दस्ती शादी का प्रलोभन देकर यौनशोषण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।
इस मामले में कुल 05 अभियुक्तों के विरुद्ध अररिया (महिला) थाना कांड संख्या 176/2019 दर्ज किया गया था। जिसमे सभी गवाहों ने दुष्कर्म होने को लेकर अपनी गवाही सम्पन कराया। गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश कुमार ने एक आरोपी दीपक कुमार विश्वास को दोषी पाया। वही, साक्ष्य के अभाव में शेष बचे चार लोग क्रमशः वीरेन्द्र विश्वास, प्रभा देवी, प्रहलाद विश्वास एवं प्रकाश विश्वास को रिहा कर दिया। सज़ा के बिन्दु पर वचाव पक्ष से अधिवक्ता वीरेंद्र नाथ झा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी थी।
सारस न्यूज़, अररिया।
व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने मैट्रिक पास 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को शादी का प्रलोभन देकर यौनशोषण करते हुए गर्भवती करने, बाद में पंचायती के सहारे गर्भपात कराने की घटना प्रमाणित होने पर जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के पेचैली गांव वार्ड 12 का रहनेवाला 26 वर्षीय दीपक कुमार विश्वास पिता बीरेंद्र विश्वास को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है गई।
आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 20 हज़ार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है। वही, आर्थिक दंड की राशि नही देने पर अलग से एक माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगताने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन फण्ड के तहत डीएलएसए को पीड़िता को 05 लाख रुपये देने की भी बात कही गई है। आदेश जारी किया गया है। यह सजा स्पेशल (पॉक्सो) 69/2019 मे सुनाया गया है।
सरकार की और से पोक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि घटना 18 दिसम्बर 2019 से पूर्व इस वाद की सुचिका सह पीड़िता जिसकी उम्र 15 वर्ष थी के साथ जबर्दस्ती शादी का प्रलोभन देकर यौनशोषण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।
इस मामले में कुल 05 अभियुक्तों के विरुद्ध अररिया (महिला) थाना कांड संख्या 176/2019 दर्ज किया गया था। जिसमे सभी गवाहों ने दुष्कर्म होने को लेकर अपनी गवाही सम्पन कराया। गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश कुमार ने एक आरोपी दीपक कुमार विश्वास को दोषी पाया। वही, साक्ष्य के अभाव में शेष बचे चार लोग क्रमशः वीरेन्द्र विश्वास, प्रभा देवी, प्रहलाद विश्वास एवं प्रकाश विश्वास को रिहा कर दिया। सज़ा के बिन्दु पर वचाव पक्ष से अधिवक्ता वीरेंद्र नाथ झा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी थी।
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