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नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा।

सारस न्यूज, अररिया।

नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर शादी का प्रलोभन देते हुए लगातार यौनशोषण करते रहने का मामला प्रमाणित होने पर गुरुवार को व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने जिले के बैरगाछी ओपी थाना क्षेत्र के माधोपाड़ा वार्ड-02 का रहनेवाला 28 वर्षीय मो फिरोज पिता मो नईमुद्दीन को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।

यह जानकारी पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने दी।

उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक को कारावास की सज़ा के अलावा 50 हज़ार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। वही, अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश भी दिया गया है।

इसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत 04 लाख रुपए देने का भी आदेश जारी किया गया है।

पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने बताया कि घटना तिथि 18 अक्टूबर 2016 के एक वर्ष पूर्व ग्राम माधोपाड़ा गांव मे आरोपी के घर ट्यूशन पढ़ने 14 वर्षीय पीड़िता सह सुचिका जाया करती थी। इसी क्रम में आरोपी ने अकेली पाकर बंद कमरे में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नही, आरोपी शिक्षक ने दुष्कर्म करने के बाद बच्ची का अश्लील वीडियो बना लिया तथा धमकी दिया कि कही मुँह खोले तो मार कर पनार नदी में फेंक देंगे। उसके बाद आरोपी शिक्षक बच्ची को अश्लील वीडियो का हवाला देकर कई बार बच्ची के साथ यौनशोषण करता रहा। उसके बाद बच्ची को शादी का प्रलोभन देकर यौनशोषण करने लगा तथा गर्भ न ठहरे बच्ची को दवाई खिलाते रहता था। इस प्रकार, जब शादी करने इनकार कर दिया तो पीड़िता मजबूर होकर सारी बाते परिजनों को बताई, जहा पंचायती मे आरोपी शिक्षक ने बच्ची के साथ शादी करने से मना कर दिया।

पंचों की सलाह पर पीड़िता ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए महिला थाना कांड संख्या 113/2016 दर्ज करवाई।

इधर, कोर्ट में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश अजय कुमार ने आरोपी को भादवि की धारा 376 व 06 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार दिया.

बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता मोजाहिद हुसैन ने अपना पक्ष रखा.

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