राजीव कुमार, सारस न्यूज़, ठाकुरगंज।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोकें
‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी’ योजना – बिना गारंटर के 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन की योजना की गयी शुरू। PM Vidya Lakshmi Yojana: जानिए क्या है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना और कैसे प्राप्त करें 10 लाख तक का शिक्षा ऋण बिना किसी गारंटर के।
PM Vidya Lakshmi Yojana: अब आर्थिक तंगी के कारण छात्रों का अच्छे संस्थानों से उच्च शिक्षा का सपना अधूरा नहीं रहेगा। केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत बिना गारंटर के 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना रखा गया है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दी गई है।
इस योजना के तहत, वे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार इस ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ उन सभी छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लिया है। इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए पात्रता शर्तें
- संस्थान की रैंकिंग:
छात्र को जिस उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश मिला है, वह संस्थान NIRF रैंकिंग में ऑल इंडिया 100 या राज्य स्तर पर 200 की रैंकिंग के भीतर होना चाहिए। यह संस्थान सरकारी होना अनिवार्य है। - आय सीमा:
छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। - लाभार्थी छात्रों की संख्या:
इस योजना के तहत हर साल 1 लाख छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। - क्रेडिट गारंटी:
7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर भारत सरकार की ओर से 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन:
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। - डिजीलॉकर के माध्यम से सत्यापन:
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन डिजीलॉकर जैसे डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा। - लाभार्थी संख्या:
इस योजना के तहत हर साल 1 लाख छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। - आवेदन पोर्टल:
आवेदन करने के लिए छात्रों को विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://www.vidyalakshmi.co.in/ पर जाना होगा
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड करने के बाद पात्रता के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना: लाभार्थियों और विस्तार की जानकारी
- छात्रों की संख्या और संस्थान:
इस योजना के तहत देश के प्रमुख 860 उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। - पहले से मिल रहा लाभ:
जिन छात्रों की सालाना आय 4.5 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें पहले से ही शिक्षा ऋण पर पूर्ण ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 का विस्तार:
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।