बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।
बिहार में बुधवार यानी 15 सितंबर से वाहनजनित सड़क हादसों में मरने वालों के आश्रितों और घायलों को तत्काल सरकारी मुआवजा मिलने लगेगा। दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को पांच लाख जबकि गंभीर रूप से घायल को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था की है। परिवहन विभाग ने मंगलवार को इस बाबत सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और आवश्यक निर्देश दिए।
एसडीओ करेंगे दावा जांच, डीएम जारी करेंगे राशि:-
निर्देश के तहत, राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी जबकि जिला पदाधिकारी दावा मूल्यांकन पदाधिकारी होंगे। बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित डीएम इस मद से वास्तविक देनदारों को मुआवजा का भुगतान करेंगे। इसके बाद बीमा कंपनी से राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
बीमा कंपनी या वाहन स्वामी से राशि की होगी प्रतिपूर्ति:-
सड़क दुर्घटना के मुआवजे के लिए सड़क सुरक्षा निधि से 50 करोड़ रुपये की राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रहेगी। इस निधि से होने वाले खर्च के हिसाब से समय-समय पर राशि का आवंटन किया जाएगा। अंतरिम मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति वाहन की बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देय राशि से की जाएगी। बीमारहित वाहनों की स्थिति में मुआवजा राशि का समायोजन वाहन स्वामी से किया जाएगा। दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक को तय मुआवजा राशि देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी वाहन का अधिग्रहण कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उससे प्राप्त राशि कम होने की स्थिति में अंतर राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से दी जाएगी।
यह दस्तावेज होंगे जरूरी:-
- थानाध्यक्ष द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट।
- चिकित्सा प्रभारी द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट।
- दुर्घटना वाले वाहन का निबंधन, बीमा एवं वाहन स्वामी का नाम व पता।