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बिहार में आयुष्मान से वंचित परिवार के लिए प्रारंभ की जाएगी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, दायरे में आएंगे 89 लाख परिवार।

सारस न्यूज टीम, सारस न्यूज।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान से वंचित परिवार के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में बिहार में 89 लाख परिवार आएंगे। योजना को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने काम शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 15 मई के बाद से पात्र परिवारों को योजना का कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने निर्धारित किया है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र परिवारों को सबसे पहले पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। जिस प्रकार आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड दिया जाता है उसी प्रकार इसमें भी पहचान पत्र दिया जाएगा। कार्ड के लिए आधार पंजीयन आवश्यक होगा।

समिति ने 15 मई से पात्र परिवारों को पहचान कार्ड देने का मसौदा तैयार किया है। इसमें एक-दो दिन आगे-पीछे भी हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि आयुष्मान की तर्ज पर प्रदेश में स्थापित सुविधा केंद्र के साथ ही कुछ चुनिंदा अस्पताल में यह कार्ड बनेंगे।

समिति के अनुसार योजना के तहत निर्धारित पात्रता में राज्य की इस योजना में वैसे परिवार आएंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं। राज्य में ऐसे परिवारों की संख्या 89,07,698 के करीब बताई जा रही है। ये परिवार आयुष्मान के दायरे में नहीं आते हैं। राज्य में आयुष्मान के दायरे में आने वाले परिवारों की संख्या 1.08 करोड़ है।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में आवश्यक पहचान पत्र हासिल करने के बाद पात्र परिवार प्रदेश के नौ सौ दो अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। ये वे अस्पताल हैं जो आयुष्मान के तहत चयनित है। इनमें 208 निजी अस्पताल और 694 सरकारी असप्ताल हैं। देश के दूसरे चयनित अस्पतालों में भी इस योजना से इलाज की सुविधा मिल सकेगी। पूरी योजना इंश्योरेंस मोड में संचालित होगी।

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