बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज जिला का ठाकुरगंज प्रखंड के कई ग्राम पंचायत पश्चिमी दिशा में जहां नेपाल राष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है तो वहीं उत्तर और पूर्व में पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से। नेपाल से भारत की रोटी बेटी का संबंध है जिससे हमारे यहां की बेटी नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्याहे जाते हैं तो नेपाल से भी हमारे यहां ब्याहे जाते रहते हैं और यह कई वर्षों से चला आ रहा है।पर बिहार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में नेपाल से शादी करके लायी हुई बहू को यहां चुनाव लड़ने अब परेशानी होगी। ठाकुरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत भातगांव, चुरली, भोगडाबर, दल्लेगांव, तात्पौवा, मालिनगांव व बन्दरझुला नेपाल सीमा से तथा भातगांव, कुकुरबाघी, बेसरबाटी, पथरिया व सखुआडाली पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा से सटी हुई हैं। इन पंचायतों में नेपाल से सटे होने के कारण नेपाल इलाके के कई लड़कियों की शादी प्रखंड इस क्षेत्रों में हुई है। पर वह आरक्षित पद पर चुनाव लड़ने के पात्र उम्मीदवार नहीं होंगे। इस संबंध में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी राजेश कुमार बताते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि नेपाल से निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहां मान्य नहीं होगा। साथ ही अन्य राज्यों के भी जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे।आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राज्य सरकार के अधीन निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि वह अभ्यर्थी पंचायत चुनाव में आरक्षित पद पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगी क्योंकि राज्य का आरक्षण रोस्टर से इनका कोई मेल नहीं है। यदि उन्हें यहाँ पंचायत चुनाव में लड़कर जनप्रतिनिधि बनना है तो अनारक्षित कोटे की सीट पर ही चुनाव लड़ सकते हैं।साथ ही राज्य की महिला प्रत्याशियों को भी यदि पंचायत चुनाव लड़ना होगा तो उन्हें अपने पिता के घर अर्थात मायके से संबंधित अंचल कार्यालय से निर्गत जाति प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
मायके से बनाने होंगे जाति प्रमाण पत्र:-
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद ससुराल में रह रही आरक्षित कोटि की संभावित महिला प्रत्याशी को मायके से संबंधित अंचल कार्यालय से जाति प्रमाणपत्र मान्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षित किए गए सीटों पर चुनाव लड़ने वाली महिलाओं को पति के बजाय पिता के नाम के साथ जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पति के नाम के साथ बनाया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। चुनाव मैदान में उतरने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों पर महिला प्रत्याशियों को अपने मायके यानि पिता के घर के अंचल कार्यालय पहुंच जाति प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन करने होंगे।
ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान मुखिया सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद, पंच और वार्ड पद से अपना भाग्य अजमा रही आरक्षित कोटि की महिला प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य किया गया था। वर्ष 2016 की ही आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप ही इस साल भी पंचायत चुनाव होने के कारण महिला प्रत्याशियों को पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र नामांकन के समय दाखिल करना होगा।
बताते चलें कि ठाकुरगंज प्रखंड में मुखिया पद पर 02, सरपंच पद पर 02, पंचायत समिति सदस्य पद पर 05, वार्ड सदस्य पद पर 27 तथा पंच सदस्य पद पर 27 कुल 63 पद पर महिला कोटि के विभिन्न आरक्षित सीटों का चुनाव होना है।