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रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा जिम, मॉल, पार्क होंगे बंद

शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।

बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएमजी की बैठक आयोजित की। बैठक में बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू होने का फैसला लिया गया है। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। यह 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा। वहीं प्रदेश में जिम, मॉल, पार्क होंगे बंद रहेंगे। वहीं 21 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहंगे। 8वीं से ऊपर के क्लास में 50% उपस्थिति होगी। शादी में 50 लोग और दाह संस्कार में 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने अपना जनता दरबार और समाज सुधार अभियान को भी रद्द कर दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगी।
. क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास और सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
. ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।
. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे।

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