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बिहार मे बायोवेस्ट को लेकर 138 हेल्थकेयर सेंटर हो सकते हैं बंद; बीएसपीसीबी ने दी चेतावनी।

सारस न्यूज टीम, बिहार।

 बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( बीएसपीसीबी ) ने शहर में कम से कम 138 हेल्थकेयर सेंटर पर सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। बायोमेडिकल कचरे को लेकर दिए गए निर्देशों का खुले तौर पर उल्लंघन करने की वजह से बीएसपीसीबी ने सख्ती की संभावना जताई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंगलवार को इस संबंध में एक रिलीज जारी की है। जिसमें उन सभी 138 हेल्थकेयर सेंटर की लिस्ट है। जिन्होंने उनकी ओर से जारी निर्देशों को पूरा करने में विफल रही हैं।

जानिए क्या है पूरा मामला
रिलीज में कहा गया कि अगर एक पखवाड़े के भीतर बोर्ड को इस संबंध में जरूरी रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो ये सभी हेल्थकेयर सेंटर बंद हो जाएंगे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने बताया कि पटना जिले में 304 हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जो कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फेसिलिटी के साथ कोई समझौता किए बिना संचालित पाए गए थे। घोष ने कहा कि उन्हें नियमों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन 138 हेल्थकेयर सेंटर को नोटिस नहीं मिला अंततः बोर्ड को इसे वापस कर दिया गया।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताई वजह
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष बताया कि कि राज्य में कुल चार कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फेसिलिटी सेंटर हैं। जिनमें पटना में दो और मुजफ्फरपुर और भागलपुर में एक-एक शामिल हैं। ये केंद्र अपनी गाड़ियों को हेल्थ सेंटर से बायोमेडिकल कचरे को इकट्ठा करके और केंद्रों पर ठीक से निपटान के लिए भेजते हैं। इस सेवा के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों को इन सुविधाओं से गठजोड़ कर उनका तय चार्ज भी देना होता है।

सार्वजनिक जगहों पर बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने से होंगे ये नुकसान
हालांकि कई अस्पताल, क्लीनिक और पैथोलॉजिकल लैब इन मानदंडों की अनदेखी करते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अपने सभी बायोमेडिकल कचरे का निपटान करते हैं। इससे लोगों विशेष रूप से बच्चों के जीवन को खतरे में डाल दिया जाता है। जो आमतौर पर इन स्थानों के आसपास खेलते हैं।

अशोक कुमार घोष ने कहा कि बारिश के दौरान ये कचरे और अधिक खतरनाक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये स्वास्थ्य केंद्र अगले 15 दिनों के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट जमा नहीं करते हैं, तो बोर्ड उनके लाइसेंस को रद्द करने का आदेश देगा। उन्हें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन के प्रावधानों के तहत बंद कर दिया जाएगा।

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