सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
स्वास्थ्य विभाग के अधीन औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला के तकनीकी संवर्ग में नियुक्तियों के नियमों में सरकार ने महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब सरकारी विश्लेषक, जीवाणु विज्ञानी, वरीय वैज्ञानिक सहायक और टेक्नीशियन जैसे मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति लिखित परीक्षा और पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर की जाएगी।
मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद नया आदेश जारी
सरकार के इस निर्णय को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक आदेश के रूप में लागू कर दिया है। नए नियमों के अनुसार, लिखित परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग या संबद्ध आयोग के माध्यम से आयोजित कराई जाएगी।
नया मूल्यांकन पैटर्न — कुल 100 अंक की चयन प्रक्रिया
- लिखित परीक्षा: 75 अंक
- पूर्व कार्य अनुभव: अधिकतम 25 अंक
- प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 5 अंक दिए जाएंगे
- अधिकतम 5 वर्षों तक अनुभव मान्य होगा (कुल 25 अंक तक)
अनुबंध आधारित अनुभव भी मिलेगा मान्यता
राज्य के अंतर्गत गैर-निजी प्रयोगशालाओं जैसे बिहार सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थान, सैनिक संस्थान आदि में अनुबंध के आधार पर समकक्ष पदों पर दी गई सेवा को भी मान्यता दी जाएगी।
प्रत्येक ऐसे सेवा वर्ष के लिए अभ्यर्थी को 5 अंक मिलेंगे, लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दी जाएगी जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करेंगे।