राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में शनिवार, दिनांक 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत में श्री सुशांत कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज ने पीठ के सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों से अपील की कि पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए मामलों का निपटारा उदारता पूर्वक एवं नियमानुसार करें। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज, ओम शंकर ने पक्षकारों से विशेष अनुरोध किया कि वे अपने-अपने वादों का निष्पादन शांति पूर्वक करें।
राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के न्यायिक सदस्य (1) दीप चंद पाण्डेय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो, किशनगंज (2) मुकेश मनोहर, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज (3) रंधीर कुमार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वितीय सह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज (4) मो० रमिजुर रहमान, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज सम्मिलित थे। इन चार पीठों में गैर-न्यायिक सदस्य के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पैनल अधिवक्ता क्रमशः महादेव प्रसाद दिनकर, संगीता मानव, राज कुमार साहा, प्रांजल कुमार वर्मा की प्रतिनियुक्ति की गई थी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय के कुल 138 मामले, जिसमें आपराधिक शमनीय 83 मामले एवं विद्युत विभाग के 56 मामले सम्मिलित हैं। बैंक ऋण के कुल 572 मामलों में समझौता राशि कुल रुपये 2,77,64,279/- तथा टेलीफोन बिल के 29 मामलों में कुल 79,829/- रुपये का समझौता हुआ। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी भीड़ देखी गई, जहाँ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए पक्षकारों ने अपने-अपने वाद का निष्पादन करवाने में सक्रिय भूमिका निभाई।
पक्षकारों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए जगह-जगह सहायता केंद्र स्थापित किए गए थे, साथ ही प्रत्येक पीठ में एक-एक अधिकार मित्र की प्रतिनियुक्ति की गई थी। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के कर्मियों के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण भी सक्रिय भूमिका में दिखे।
उपरोक्त के अतिरिक्त, व्यवहार न्यायालय परिसर, किशनगंज में गैर-सरकारी संगठन घोघारडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ के द्वारा प्रवासी मजदूरों के सशक्तिकरण, मानव तस्करी, बाल श्रम एवं बाल हिंसा, बंधुआ मजदूर, महिला उत्पीड़न, सुरक्षित पलायन, सामाजिक सुरक्षा योजना एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं आदि मुद्दों पर श्रमिकों को जागरूक किया गया।
राहुल कुमार, सारस न्यूज, किशनगंज।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में शनिवार, दिनांक 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत में श्री सुशांत कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज ने पीठ के सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों से अपील की कि पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए मामलों का निपटारा उदारता पूर्वक एवं नियमानुसार करें। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज, ओम शंकर ने पक्षकारों से विशेष अनुरोध किया कि वे अपने-अपने वादों का निष्पादन शांति पूर्वक करें।
राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के न्यायिक सदस्य (1) दीप चंद पाण्डेय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो, किशनगंज (2) मुकेश मनोहर, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज (3) रंधीर कुमार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वितीय सह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज (4) मो० रमिजुर रहमान, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज सम्मिलित थे। इन चार पीठों में गैर-न्यायिक सदस्य के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पैनल अधिवक्ता क्रमशः महादेव प्रसाद दिनकर, संगीता मानव, राज कुमार साहा, प्रांजल कुमार वर्मा की प्रतिनियुक्ति की गई थी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय के कुल 138 मामले, जिसमें आपराधिक शमनीय 83 मामले एवं विद्युत विभाग के 56 मामले सम्मिलित हैं। बैंक ऋण के कुल 572 मामलों में समझौता राशि कुल रुपये 2,77,64,279/- तथा टेलीफोन बिल के 29 मामलों में कुल 79,829/- रुपये का समझौता हुआ। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी भीड़ देखी गई, जहाँ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए पक्षकारों ने अपने-अपने वाद का निष्पादन करवाने में सक्रिय भूमिका निभाई।
पक्षकारों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए जगह-जगह सहायता केंद्र स्थापित किए गए थे, साथ ही प्रत्येक पीठ में एक-एक अधिकार मित्र की प्रतिनियुक्ति की गई थी। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के कर्मियों के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण भी सक्रिय भूमिका में दिखे।
उपरोक्त के अतिरिक्त, व्यवहार न्यायालय परिसर, किशनगंज में गैर-सरकारी संगठन घोघारडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ के द्वारा प्रवासी मजदूरों के सशक्तिकरण, मानव तस्करी, बाल श्रम एवं बाल हिंसा, बंधुआ मजदूर, महिला उत्पीड़न, सुरक्षित पलायन, सामाजिक सुरक्षा योजना एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं आदि मुद्दों पर श्रमिकों को जागरूक किया गया।