बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपणी कामत टोला गांव के एक घर में न्यायालय के निर्देश पर बहादुरगंज पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष बहादुरगंज अभिनव परासर ने बताया कि किशनगंज पारिवारिक न्यायालय के मेंटेनेंस वाद संख्या 77/15 के तहत आरोपी चंदन लाल मांझी (पिता महावीर लाल मांझी) के द्वारा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि न दिए जाने के फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी के घर का कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया था।
न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए बहादुरगंज पुलिस ने रूपणी कामत टोला गांव पहुंचकर कुर्की जब्ती की कार्यवाही को अंजाम दिया और आरोपी के परिजनों को जल्द से जल्द आरोपी को न्यायालय में हाजिर होकर मेंटेनेंस की राशि जमा करने की सख्त हिदायत दी है।
सारस न्यूज़, बहादुरगंज, किशनगंज।
बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपणी कामत टोला गांव के एक घर में न्यायालय के निर्देश पर बहादुरगंज पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष बहादुरगंज अभिनव परासर ने बताया कि किशनगंज पारिवारिक न्यायालय के मेंटेनेंस वाद संख्या 77/15 के तहत आरोपी चंदन लाल मांझी (पिता महावीर लाल मांझी) के द्वारा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि न दिए जाने के फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी के घर का कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया था।
न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए बहादुरगंज पुलिस ने रूपणी कामत टोला गांव पहुंचकर कुर्की जब्ती की कार्यवाही को अंजाम दिया और आरोपी के परिजनों को जल्द से जल्द आरोपी को न्यायालय में हाजिर होकर मेंटेनेंस की राशि जमा करने की सख्त हिदायत दी है।
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