Saaras News - सारस न्यूज़ - चुन - चुन के हर खबर, ताकि आप न रहें बेखबर

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई :- राजेश कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत), ठाकुरगंज

Oct 8, 2021

बीरबल महतो, सारस न्यूज़, ठाकुरगंज।

ठाकुरगंज प्रखंड में आठवें चरण यानी आगामी 24 नवम्बर को पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा। आठवें चरण के लिए 21 अक्टूबर को सूचना प्रकाशन की जाएगी और 27 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए प्रशासन पुरी तैयारी में जुटी हुई हैं। इस संबंध में सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पं.) सह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अधिसूचना जारी किए जाने के बाद आदर्श आचार संहिता भी क्षेत्र में लागू हैं। आयोग से मिले निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। नामांकन को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है। उसी अनुरूप उम्मीदवारों का नामांकन कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन के लेकर जारी निर्देश में कहा है कि अधिसूचना के अगले दिन से सातवें दिन तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। वहीं नामांकन दाखिल करने के दिन निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर चार बजे तक भरा जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 24 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्याशी मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में न तो चुनाव प्रचार कर सकेंगे और न ही वोट मांग सकेंगे। किसी के घर की दीवार पर दीवार लेखन कराने या वहां पोस्टर लगाने के पूर्व गृह स्वामी से लिखित अनुमति लेनी होगी। चुनाव के लिए प्रत्याशी को कार्यालय खोलने की अनुमति लेनी होगी। लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को अपने सामान्य आचरण के तहत किसी भी धर्म, संप्रदाय व जाति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। धार्मिक जातीय, भाषायी  भावनाओं का सहारा नहीं लेना है। उपासना स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार हेतु नहीं करना है। किसी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं करनी है। आलोचना उसकी नीति और कार्य तक सीमित रहें। मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से 48 घंटा पूर्व कोई प्रचार नहीं किया जा सकेगा। कोई ऐसा कार्य ना करें जो पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध हो यथा – पोस्टर, इश्तेहार, पंपलेट आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम न होना। किसी में द्वार के व्यक्तिगत आचरण और चरित्र संबंधी समाचार का प्रकाशन जो मिथ्या हो तथा चुनाव सभा में गड़बड़ी करना। उन्होंने बताया कि मतदाता को रिश्वत या पारितोषिक देना, मतदाता को बुथ पर ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग व  गैरकानूनी शराब का वितरण व क्रय अवैध है। सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। अभ्यर्थी अपने आवास, कार्यालय, प्रचार वाहन पर झंडा व बैनर आदि का उपयोग कर सकता हैं। अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार हेतु कार्यालय खोलने के लिए निर्वाचित पदाधिकारी को जानकारी देकर प्रचार हेतु कार्यालय खोल सकता है। किसी भी राजनीतिक दल के नाम या झंडे की आग में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते है। सभा के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जाए ताकि विधि व्यवस्था यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें सके। नुक्कड़ सभा के लिए निर्वाचित पदाधिकारी से अनुमति आवश्यक है। जुलूस भी बिना अनुमति के निकाली नहीं जा सकती है। जुलूस निकलने का रूट समय व समाप्ति आदि की सूचना निर्वाचित पदाधिकारी तथा स्थानीय पुलिस को देना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त होने के बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही जुलूस को निकालना है। जुलूस के साथ प्रतिबंधित चीजें कथा लाठी हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबंधित है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

error: Content is protected !!