सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों में अनुशासन और कार्य संस्कृति को मजबूत करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों, जिलाधिकारियों और पुलिस मुख्यालय को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
नए निर्देशों के मुताबिक अब सरकारी कर्मियों के लिए तय समय पर कार्यालय पहुंचना अनिवार्य होगा। कार्यालय अवधि सामान्यतः सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक निर्धारित की गई है, जबकि दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। महिला कर्मचारियों के लिए कार्य अवधि में राहत देते हुए शाम 5:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अलग व्यवस्था लागू की गई है, जहां कार्य अवधि सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगी। वहीं सर्दी के मौसम (नवंबर से फरवरी) के दौरान समय में आंशिक बदलाव का भी प्रावधान रखा गया है।
सरकार ने उपस्थिति व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करें और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और निर्धारित समय से पहले कार्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। वेतन भुगतान भी उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
