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मुख्य और उप-मुख्य पार्षद के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए “बिहार अधिनियम 11, 2007, धारा-23″ में बदलाव”

शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, बिहार

अब नगर की जनता सीधे चुनेगी अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चुनाव में अब न चलेगा बाहुबल न लक्ष्मी का जोर।

कुछ दिन पहले हमने सारस न्यूज़ में यह खबर दिखाई थी कि अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार के राज्यपाल ने अपने संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए बिहार अधिनियम 11, 2007 धारा 23 में संशोधन किया है।

इस संशोधन के बाद उम्मीद है कि अब जबकि लोग से मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए वोट डालेंगे तो ऐसे में भ्रष्टाचार और मुख्य पार्षद के चुनाव में होने वाली धांधली और रुपए पैसों का लेनदेन लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगा और एक साफ और स्वच्छ निर्वाचन होगा

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