विशेष संवाददाता, सारस न्यूज़, किशनगंज।
शिकायत करने वाले को डीलर से मिली ऐसी धमकी – “नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों को हिस्सा देना पड़ता है, डीलर के विरुद्ध शिकायत करने वाले को पछताना पड़ता है”
ठाकुरगंज। नेजागच्छ के एक निवासी मो० आताउर रहमान ने कुछ दिन पहले लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को शिकायत कर बताया था कि – उसके बेटी की शादी के बाद डीलर द्वारा, राशन कार्ड से नाम तो काट दिया गया और अनाज कम मिलता रहा लेकिन जब बेटी के ससुराल वालों ने उसका राशन कार्ड में नाम चढाने का प्रयास किया तो पता चला की उसके नाम का राशन हर माह उठाया जा रहा है। पूरी शिकायत नीचे बॉक्स में देखे –
“प्रत्येक माह राशन घोटाला कर लेने के सम्बन्ध में सादर कहना है कि हमारे परिवार का PHH राशन कार्ड जिसमे आठ सदस्य है और सितम्बर 2017 तक आठ सदस्यों का राशन 24 kg चावल और 16 kg गेहू 2 kg कटौती कर मिलता रहा था कार्ड के क्रमांक 7 में अंकित मेरी पुत्री कौसरी खातून का विवाह हो जाने कारण डीलर मो० हफिजुद्दीन द्वारा उसका नाम घेर कर स्वयं से काट कर एक सदस्य घटा कर सात सदस्य का ही राशन अक्टूबर 2017 से 21 kg चावल और 14 kg गेहू कुल 35 kg में 2 kg काटकर देना शुरू कर दिया, और मेरी पुत्री के हिस्से का राशन घोटाला प्रत्येक माह करने लगा और अबतक एक व्यक्ति का गुपचुप घोटाला करता रहा और अलग से मेरे जानकारी में 2 kg अनाज भी प्रत्येक माह कटौती करता रहा| जब विवाहित पुत्री का राशन कार्ड बनाने के लिए प्रयास उसके ससुराल वालो ने किया तो पता चला कि मेरी पुत्री का प्रत्येक माह राशन का उठाव होता है और नाम नही कटा है। इसलिए पिछले माह राशन उठाव हेतु गए तो POS मशीन में भी आठ सदस्यों का हीं नाम आया और इस तरह डीलर का घोटाला की जानकारी हमलोगों को हुई। इस तरह 2017 अक्टूबर से अबतक प्रत्येक माह एक सदस्य का साजिशन डीलर अनाज घोटाला करता रहा और रंगदारी तो देखिये कार्ड में भी सात सदस्य का 21 kg और 14 kg ही खुलेआम अंकित करता रहा| सबूत के तौर पर कार्ड की छाया प्रति संलग्न है| कार्ड में 21 kg और 14 kg अंकित करता रहा और सरकारी अभिलेख में 24 kg और 16 kg अंकित करता रहा| यह बहुत बड़ा ठगी घोटाला है, सरकारी योजना का लुट और हकमारी है। फ्री राशन भी मेरी बेटी के हिस्से का घोटाला हो गया है सबूत भी है। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि घोटाले बाज और हकमारी करने वाले डीलर पर करी क़ानूनी कार्रवाई किया जाय और हमारा घोटाला राशन दिलाई जाय।”
इस शिकायत पर जाँच करते हुए क्या निष्कर्ष निकाला गया यह भी पढ़िए – शिकायत निवारण की कॉपी नीचे बॉक्स में देखे –
विनिश्चय का विवरण: अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया| नोटिस/सूचना के उपरांत परिवादकर्ता मो० अताउर रहमान, पति- स्व० कदम अली, साकिन- नेजागच्छ, प्रखण्ड-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज के आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया | परिवाद अंतरण से प्राप्त है | परिवाद का संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:- जन वितरण प्रणाली विक्रेता मो० हफीजुद्दीन द्वारा उनका PHH राशन कार्ड से 01 सदस्य घटाकर अक्टूबर 2017 से कम राशन सामग्री वितरण करने एवं राशन सामग्री अधिक मूल्य में वितरण करने के संबंध में, विषयांकित योजना/कार्यक्रम या सेवा के विहित लोक प्राधिकार प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंज के असफल रहने/विफल रहने के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया गया तथा अनुरोध किया गया कि उन्हें संबंधित लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश विहित प्राधिकार को दिया जाय| विषयांकित परिवाद के सन्दर्भ में लोक प्राधिकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज-सह-प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंज को नोटिस निर्गत किया गया | सुनवाई के क्रम में परिवादी अनुपस्थित रहे हैं| लोक प्राधिकार का प्रतिवेदन प्राप्त है | नोटिस/सूचना के उपरांत लोक प्राधिकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज-सह-प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंज के पत्रांक-245 दिनांक-11.10..2021 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि मो० हफीजुद्दीन- जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनु० संख्या- 29TH/2016, पंचायत- बेसरवाटी, प्रखण्ड-ठाकुरगंज के द्वारा राशन घोटाला करने के संबंध में निदेशानुसार दिनांक-11.10.2021 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा मो० हफीजुद्दीन- जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत- बेसरवाटी के उचित मूल्य की दूकान का स्थलीय जाँच किया गया | जाँच के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लाभुकों के द्वारा लिखित व्यान दिया गया है कि 01. डीलर द्वारा प्रत्येक माह सरकार द्वारा निर्धारित डर एवं सही मात्रा में राशन/किरासन तेल दिया जाता है 2. मुझे डीलर से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है | जाँच के क्रम में परिवादी मो० अताउर रहमान को बताया गया है विवाहित पुत्री को इस राशन कार्ड में में से नाम हटाने हेतु “प्रपत्र-ख” में आवेदन भरकर प्रखण्ड कार्यालय के आर०टी०पी०एस० में जमा करने के उपरांत ही जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी | उल्लेखणीय है कि ePOS मशीन में Biometric सत्यापन के उपरांत अपनी अनुमान्य के अनुरूप लाभुक खाद्धान्न प्राप्त करते हैं | अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऑनलाईन पर्ची से परिवादी से परिवादी मो० अताउर रहमान को दिये गए माह- मई से माह- सितम्बर, 2021 तक का खाद्धान्न संबंधी मिलान एवं लाभुकों के ब्यान के अवलोकनोपरांत पाया गया है कि मो० हफीजुद्दीन- जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनु० संख्या- 29TH/2016, पंचायत-बेसरवाटी, प्रखण्ड-ठाकुरगंज के द्वारा परिवादी मो० अताउर रहमान को प्रत्येक माह में ePos मशीन का ऑनलाईन पर्ची में अंकित खाद्धान्न के अनुसार राशन दिया गया तथा ऑनलाईन पर्ची में अंकित सरकार द्वारा निर्धारित राशि ली गयी (ऑनलाईन उपलब्ध कराये गए खाद्धान्न का पर्ची सलंग्न) | अत: उपरोक्त के संबंध में मो० हफीजुद्दीन- जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनु० संख्या- 29TH/2016, पंचायत-बेसरवाटी, प्रखण्ड-ठाकुरगंज पर लगाये आरोप निराधार है | विनिश्चय:-उभय पक्षों से प्राप्त तथ्यों के आलोक में अधोहस्ताक्षरी का यह निष्कर्ष है कि लोक प्राधिकार के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद में वर्णित दावा की पुष्टि नहीं होने के फलस्वरूप वाद को ख़ारिज किया जाता है | आदेश की प्रति आवेदिका एवं विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज-सह-प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंज को उपलब्ध करा दें|
इस निर्णय के सन्दर्भ में शिकायतकर्ता ने “प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज” को आवेदन देकर बताया है की उसके शिकायत/परिवाद का निष्पक्ष निराकरण नहीं हुआ है, और पुनः किसी ईमानदार पदाधिकारी द्वारा इस मामले की जाँच करवाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है की जब घोटाला मेरे साथ हुआ है मेरे राशन कार्ड में डीलर ने स्वयं नाम काटा है और राशन उसी हिसाब से कम मिल रहा है तो फिर जाँच करने वाले अधिकारी ने दूसरे से पूछकर निर्णय कैसे लिया। मामले की पुनः जाँच करने के लिए जो आवेदन दिया गया है उसकी कॉपी निम्न है –

इस बाबत जिलाधिकारी को भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी गयी है
