बीरबल महतो, सारस न्यूज, किशनगंज।
आगामी 15 जनवरी तक वार्ड सचिव सहित प्रखंड ठाकुरगंज में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का नए सिरे से गठन का निर्देश पंचायती राज विभाग के द्वारा दिया गया है। इस संबंध में विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के घोषित परिणाम के आधार पर वार्ड सचिव सहित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन 15 जनवरी तक करा लिया जाए।
प्रखंड के सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों का निर्वाचन परिणाम घोषित होने तथा इन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद ग्राम पंचायतों में विकास कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से यह निर्देश दिया गया है। उक्त बातों की जानकारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी राजेश कुमार ने देते हुए कहा है कि सभी वार्डों में वार्ड सचिव सहित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। गत पंचायत चुनाव के बाद में प्रखंड ठाकुरगंज के 21 ग्राम पंचायतों के 299 में से 298 वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है, क्योंकि प्रखंड के कुकुरबाघी पंचायत के वार्ड नं 06 में नामांकन न होने के कारण वार्ड सदस्य का पद रिक्त रह गया है। पंचायत चुनाव के दौरान अधिकांश वार्डों में नए जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, जिसके बाद पंचायती राज विभाग के नए सिरे से वार्ड सचिव का चयन और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 में अंतर्निहित प्रावधान के तहत वार्ड सचिव सहित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन के बाद वार्ड में विकास कार्य मे तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि वार्ड सभा के माध्यम से ही हर एक वार्ड सचिव का चयन किया जाएगा।
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में कुल सात सदस्य होंगे। वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित व्यक्ति ही समिति का अध्यक्ष होंगे। वहीं संबंधित वार्ड के लिए निर्वाचित पंच इसके सदस्य होंगे। वार्ड के पंच समिति के पदेन सदस्य और वार्ड सभा सचिव पदेन सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा समिति में संबंधित वार्ड के और चार सदस्यों का चयन वार्ड सभा द्वारा किया जाएगा। वार्ड में अगर जीविका के ग्राम संगठन या स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं तो उसके एक प्रतिनिधि को सदस्य के रुप में निर्वाचित किया जाएगा। कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा। समिति में तीन महिला सदस्य होंगी। समिति में एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सात सदस्यीय वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं का शामिल होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नल-जल योजना, मुख्यमंत्री गली-नली योजना सहित कई योजना है जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति तथा वार्ड सचिव के माध्यम से होता है।